Uncategorized

निलंबित SDM को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत, 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना पक्षा रखने के निर्देश पदभार ग्रहण करके तुलसीदास मरकाम ने संभाली कुर्सी

उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे ने डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश को गलत ठहराते हुए तुलसीदास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को पारित आदेश में निलंबन के आदेश पर अंतरिम राहत दी है। साथ ही 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है। तुलसीदास ने अपने याचिका में कहा था कि उसके पक्ष को जाने बगैर कमिश्नर ने कार्रवाई की है, जबकि वह राज्य सरकार के अधीन है। उन्होंने निलंबन के आदेश को गलत बताया। अंतरिम राहत मिलने के अगले ही दिन तुलसीदास मरकाम मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर कुर्सी संभाली।अभी फिलहाल निलंबन आदेश को स्थगित किया गया है।

ji

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!